नयी दिल्ली 17 मई (वार्ता) भारत ने बंगलादेश से रेडीमेड गारमेंट्स, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ आदि कुछ वस्तुओं के आयात पर बंदरगाह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की शनिवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने इस बारे में एक अधिसूचना जारी की।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि ऐसा बंदरगाह प्रतिबंध भारत से होकर गुजरने वाले , लेकिन नेपाल और भूटान के लिए जाने वाले बंगलादेशी सामानों पर लागू नहीं होगा।
आज जारी इस विज्ञप्ति में कहा गया है ‘अधिसूचना संख्या 07/2025-26 के माध्यम से जारी निर्देश, निम्नलिखित बंदरगाह प्रतिबंधों का विवरण देते हुए तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं। बंगलादेश से सभी प्रकार के रेडीमेड गारमेंट्स का आयात किसी भी भूमि बंदरगाह से नहीं किया जाएगा, हालांकि इसे केवल न्हावा शेवा और कोलकाता बंदरगाहों के माध्यम से ही इसकी अनुमति दी जाएगी। इसी तरह फल/फलों के स्वाद वाले और कार्बोनेटेड पेय का आयात और लकड़ी के फर्नीचर को असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में किसी भी भूमि सीमा शुल्क स्टेशन (एलसीएस) / एकीकृत चेक पोस्ट (आईसीपी) और पश्चिम बंगाल में चंग्रबांधा और फुलबारी एलसीएस के माध्यम से अनुमति नहीं दी जाएगी।’
मंत्रालय ने कहा है कि ये बंदरगाह-प्रतिबंध बंगलादेश से मछली, एलपीजी, खाद्य तेल और कुचल पत्थर के आयात पर लागू नहीं होते हैं।
