जबलपुर: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की युगल पीठ ने एक मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई। जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस देवनारायण मिश्रा की पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट कोई मजाक नहीं है, यहां बहानेबाजी नहीं चलेगी। कोर्ट ने सरकार पर 50 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाते हुए यह राशि विधिक सेवा समिति के खाते में जमा कराने के निर्देश दिए हैं।
साथ ही स्पष्ट किया कि सरकार चाहें तो यह रकम दोषी अधिकारी से वसूल सकती है। यह मामला बुरहानपुर निवासी शेख अफजल के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका से जुड़ा है। कोर्ट ने पूर्व में राज्य शासन को निर्देश दिए थे कि केंद्र शासन को भेजी गई जानकारी से संबंधित रजिस्टर पेश किया जाए।
