सीहोर। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद्र आर्य ने एसिड अटैक के पांच साल पुराने मामले में आरोपी दो सगे भाईयों को 10- 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सजा से दंडित किया है. मामले में शासन की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी अनिल बादल द्वारा की गई थी.
मीडिया सेल प्रभारी केदार कौरव ने बताया कि 27 अगस्त 20 को अहमदपुर थाना क्षेत्र के ग्राम खाईखेड़ा में दीपक ठाकुर ने गांव के ही कुलदीप बैरागी के साथ गाली गलौच कर दी थी. बताया जाता है कि जब दीपक को समझाने कुलदीप के ताऊजी का लड़का गुरूचरण बैरागी, चाचा बबलू, प्रदीप, बिन्दू तथा रामेश्वर मोगिया उसकी डेयरी पर गए और उसके पिता सुरेश ठाकुर से दीपक की शिकायत कर रहे थे तभी दीपक और उसका भाई राहुल वहां आए और गाली- गलौच करने लगे. इस दौरान दीपक ठाकुर ने अपनी दुकान से एसिड की बोतल उठाकर चाचा बबलू पर फैंककर मार दी जिससे उसका शरीर एसिड की चपेट में आकर झुलस गया. इस दौरान बीच- बचाव करने गुरुचरण पहुंचा तो दीपक ने उसके सिर पर भी एसिड की बॉटल मार दी जिससे उसके सिर से खून बहने लगा तथा एसिड उसकी आंखों में घुस गया और चेहरा झुलस गया. इसके बाद दोनों भाई एसिड को डब्बे में भरकर वहां खड़े लोगों पर फैंकना शुरू कर दिया जिससे सभी के शरीर झुलस गए. ग्रामीणों ने बीच बचाव कराया. घायलों को परिजन भोपाल के अस्पताल में ले गए. जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिल कुमार बादल द्वारा बताया गया कि एसिड अटैक के मामले में जिले की यह पहले दोषसिद्धी है.
