दहेज प्रताडऩा पर पति को 10 वर्ष एवं रिश्तेदारों को 3 वर्ष कारावास की सजा 

बुरहानपुर। नव विवाहिता महिला को पति एवं रिश्तेदार के द्वारा दहेज प्रताडऩा कर आत्म हत्या के लिए विवश करने पर सत्र न्यायालय द्वारा आरोपी ठहराते हुए पति को 10 वर्ष एवं रिश्तेदारों को 03 वर्ष कारावास एवं 5000 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया गया।

मृतिका तबस्सुम द्वारा फांसी लगाने से उसके विवाह के 7 वर्ष की अवधि के भीतर उसकी मृत्यु हो गई तथा अभियुक्तगण द्वारा मृतिका के पति व रिश्तेदार द्वारा उसकी मृत्यु के कुछ समय पूर्व, दहेज की मांग के संबंध में उसे परेशान एवं प्रताडि़त करते हुये क्रूरता कारित की गई और मृतिका को फांसी लगने पर विवश किया जिससे उसकी मृत्यु हो गई जिस पर जिस पर थाना गणपति नाका पर मर्ग कायम कर जांच में आरोपीगण के विरुद्ध थाना गणपति नाका पर अपराध दर्ज कर अभियोग पत्र पेश किया गया। उक्त अपराध में आरोपीगण आरोपी पति को धारा 498 ए,304 बी भाद वी में 10 वर्ष की सजा 5000 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया। आरोपी सैय्यद शाकिर अली,श्रीमती आरेफा बेगम,श्रीमती समरीन बानो और सुमैय्या बेगम को दंडित किया गया।

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Fri May 9 , 2025
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