
सीहोर। अवैध रूप से गांजा की खेती कर गांजा बेचने वाले आरोपी को विशेष न्यायाधीश ने दोषी मानते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है. मामले में पैरवी अपर लोक अभियोजक रेखा चौरसिया ने की. दबिश के दौरान आरोपी के पास से 27 किलो 420 ग्राम गांजा पुलिस ने जब्त किया था.
अभियोजन के बताए अनुसार गत 20 दिसंबर 21 पार्वती पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली थी कि ग्राम डाबरी में एक व्यक्ति अपने खेत पर बने मकान पर अवैध रूप से मादक पदार्थ की खेती कर गांजा बेचता है. सूचना की तस्दीक करने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो विनोद कलोता निवासी ग्राम डाबरी के घर में प्लास्टिक की बोरी में हरे रंग की पत्तियां मिली तथा मकान के बगल में काली पन्नी से ढंकी हुई गांजा के पौधे जैसी सूखी टहनियों मिली. विनोद के खेत में गांजा के पौधे लगे हुए मिले. पुलिस ने विनोद के कब्जे से करीब 27 किलो 420 ग्राम गांजा जब्त किया.
