
जबलपुर। नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी तथा जस्टिस ए के पालीवाल ने एमपी नर्सिंग काउंसिल और मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी को निर्देशित किया है कि परीक्षा घोषित समय सारिणी के अनुसार करवाई जाये। घोषित समय सारणी में किसी प्रकार का परिवर्तन नही किया जाये। याचिका पर अगली सुनवाई 9 मई को निर्धारित की गयी है।
लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि प्रदेश में नियम विरूध्द तरीके से नर्सिंग कॉलेज संचालित हो रहे है। नियमों को ताक में रखकर कॉलेजों को मान्यता प्रदान की गयी है। याचिका की सुनवाई के दौरान युगलपीठ को बताया गया कि प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों की जाँच कारण परीक्षाओं के आयोजन में कई वर्ष देरी हुई है। इसके अलावा 3-4 बार परीक्षाओं की तिथियाँ घोषित कर उन्हें निरस्त या संशोधित किया गया है। जिसके कारण छात्रों को परेशानी का सामना करना पड रहा है। घोषित समय सारणी के अनुसार परीक्षाओं का आयोजन 28 और 29 अप्रैल किया जाना है। याचिका की सुनवाई के दौरान युगलपीठ ने उक्त आदेश जारी किये। युगल पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि पात्र कॉलेज पाये जाने वाले कॉलेजों की छात्रों की विशेष परीक्षा करवाने के संबंध में न्यायालय सुनवाई करेंगा।
अब क्योंकि मध्यप्रदेश नर्सिंग काउंसिल के द्वारा नये सत्र की मान्यता प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है। युगलपीठ ने सुनवाई के बाद हाई लेवल कमेटी की भूमिका समाप्त कर दी है।
