
सतना।कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सतीश कुमार एस ने सतना नगर निगम क्षेत्र के अंदर प्रातः 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक मध्यम और भारी वाहनों तथा कृषि कार्य के अलावा अन्य कार्यों में संलग्न ट्रैक्टर-ट्रालियों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है। पुलिस अधीक्षक सतना के प्रतिवेदन के अनुसार सतना नगर निगम सीमा क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुडे ट्रकों, भारी वाहनों, लोडिंग वाहनों एवं मालवाहक ट्रैक्टर-ट्रालियों के आवागमन नहीं हो सकेगा।
