जबलपुर: प्रधान सत्र न्यायाधीश आलोक अवस्थी की अदालत ने हत्या के आरोपी गाजी नगर गोहलपुर निवासी मुकद्दर उर्फ जाविद का दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है।अभियोजन की ओर से प्रभारी लोक अभियोजक अनिल तिवारी ने पक्ष रखा।
उन्होंने दलील दी कि 30 अगस्त 2022 को रात्रि में आरोपी ने रफिया पर चाकू से हमला कर दिया था, चाकू सीधा सीने में लगा, जिसे लहूलुहान अवस्था में अस्पताल ले जाया गया। लेकिन रफिया की मौत हो गई। पुलिस ने उक्त मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। मामले के विचारण के दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को उक्त सजा सुनाई।
