
झाबुआ। ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर, डीजे, बैंड, प्रेशर हार्न) का प्रयोग अब बगैर अनुमति नहीं कर सकेंगे। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नेहा मीना ने उक्त प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। जिसमें जिले के अंतर्गत समस्त उत्सव, आयोजन के दौरान लाउड स्पीकर, डीजे, बैंड, प्रेशर हार्न तथा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग विहित प्राधिकारी की अनुमति के बगैर प्रतिबंधित रहेगा।
रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार के लाउड स्पीकर, डीजे, बैंड, प्रेशर हार्न तथा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग, पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा।
उक्त आदेश 11 अप्रैल से 11 जून तक प्रभावशील रहेगा तथा उक्त प्रभावशील अवधि में उक्त आदेश का उल्लघंन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा।
