
उपभोक्ता आयोग ने दिया फैसला
जबलपुर। जिला उपभोक्ता आयोग ने नवजात बच्ची के जन्म के समय किया गया बेबी शील्ड (ब्लड टेस्ट) रिपोर्ट नहीं देने पर लाइफ सेल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर एक लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। आयोग के अध्यक्ष नवीन सक्सेना व सदस्य द्वय सुषमा पटेल एवं मनोज मिश्रा की संयुक्त पीठ ने कंपनी को निर्देशित किया है कि दो हजार रुपए का वाद व्यय भी परिवादी को अदा करे।
दरअसल जबलपुर के राइट टाउन में रहने वाले राहुल दुबे ने अपनी दो साल की बच्ची आर्या दुबे की ओर से आयोग में मामला दायर किया था। उन्होंने बताया कि उक्त कंपनी द्वारा स्टेम सेल सुरक्षित रखने के साथ-साथ बेबी शील्ड रिपोर्ट देने का काम करती है। बेबी शील्ड में नवजात को भविष्य में होने वाली संभावित कई बीमारियों के बारे में जानकारी मिल जाती है। परिवादी ने इसके लिए पांच हजार रुपए जमा किए थे, लेकिन कंपनी ने रिपोर्ट प्रदान नहीं की। जिसे सेवा में कमी मानते हुए फोरम ने उक्त निर्देश दिये।
