जबलपुर: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के न्यायिक सदस्य एसके सिंह व विशेषज्ञ सदस्य डॉ. ए सेंथील वेल की युगलपीठ ने जबलपुर स्थित कछपुरा मालगोदाम अनयत्र स्थानांतरित करने की मांग संबंधी जनहित याचिका निरस्त कर दी। एनजीटी ने अपनी टिप्पणी में स्पष्ट किया कि रेलवे के अधीन प्रकरण में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यह नीतिगत मामला है, जिस पर रेलवे मंत्रालय ही निर्णय ले सकता है।
रेलवे साइडिंग व स्टेशन आदि शिफ्ट करना एनजीटी के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। एनजीटी ने कहा है कि व्यवसायिक कार्य तथा पर्यावरण के बीच बैलेंस होना चाहिए। जनस्वास्थ्य तथा वायु गुणवत्ता यह संवैधानिक अधिकार है। लेकिन इसके साथ ही आर्थिक विकास देश के लिए जरूरी है। अत: राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को समय-समय पर वायु गुणवत्ता इंडेक्स की मानिटरिंग करना चाहिए। यदि वायु गुणवत्ता खराब हो तो तदानुसार निर्देश जारी करना चाहिए।
