रेडीमेड गारमेंट पर निर्यात के लिए को छूट की दर के विषय में आंकड़े देने को 15 अप्रैल तक का समय

नयी दिल्ली (वार्ता) सरकार ने निर्यात के लिए बनाए जाने वाले सिलाई सिलाई कपड़ों और मेड-अप पर निर्यातकों के लिए राज्यों और केंद्रीय करों और शुल्कों (आरओएससीटीएल) की छूट दर की समीक्षा के लिए आंकड़े और सूचनाएं प्रस्तुत करने की तिथि 15 अप्रैल तक तक बढ़ा दी है।

यह जानकारी गुरुवार को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में दी गई ।

इसके लिए पहले 31 मार्च,2025 तक का समय दिया गया था।

विज्ञप्ति के अनुसार केन्द्र सरकार के पूर्व अधिकारी (सेवानिवृत्त सचिव) जी.के. पिल्लई की अध्यक्षता में आरओएससीटीएल समिति का गठन राज्य और केंद्रीय करों और शुल्कों (यानी आरओएससीटीएल) योजना के तहत अनुशंसित अधिकतम दरों की अनुसूचियों को अद्यतन करने के लिए किया गया है।

समिति को प्रशासनिक मंत्रालयों, निर्यात संवर्धन परिषदों, कमोडिटी बोर्डों, व्यापार निकायों और अन्य हितधारकों के साथ बातचीत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि प्रासंगिक डेटा प्राप्त किया जा सके, केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर शुल्कों/करों/शुल्कों की गणना के तौर-तरीकों पर काम किया जा सके।

 

 

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