सियोल, 24 मार्च (वार्ता) दक्षिण कोरिया की संवैधानिक अदालत ने सोमवार को प्रधानमंत्री हान डक-सू के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए संसद द्वारा लाए गए प्रस्ताव को खारिज कर दिया।
अस्वीकृति के साथ ही श्री हान को तुरंत प्रधानमंत्री और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बहाल कर दिया गया क्योंकि फैसला सुनाए जाने के तुरंत बाद ही यह प्रभावी हो गया।
नौ सदस्यीय पीठ के आठ न्यायाधीशों में से पांच ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया जबकि एक ने इसे बरकरार रखा। शेष दो न्यायाधीश बर्खास्तगी के पक्ष में थे।
राष्ट्रपति यूं सुक-योल के खिलाफ 14 दिसंबर को गलत तरीके से मार्शल लॉ लागू करने के आरोप में महाभियोग चलाने के बाद विपक्ष द्वारा नियंत्रित नेशनल असेंबली ने पिछले साल 27 दिसंबर को हान के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित किया था।
अर्थव्यवस्था और वित्त मंत्री चोई सांग-मोक, जो आर्थिक मामलों के लिए उप प्रधानमंत्री भी हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों के महाभियोग के बाद पिछले साल दिसंबर में कार्यवाहक राष्ट्रपति बने।
