बलात्कार के लिए उकसाने पर मॉ – भाई पर आरोप तय करना सही

पीडिता ने अपने बयान में लगाये हैं विशेष आरोप

जबलपुर। बलात्कार के लिए उकसाने पर आरोपी के साथ मॉ तथा भाई के खिलाफ भी आरोप तय किये जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन अपील दायर की गयी थी। हाईकोर्ट जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल ने अपील की सुनवाई करते हुए पाया कि पीड़िता ने लिखित शिकायत में अपीलकर्ता के नाम का उल्लेख नहीं किया है परंतु धारा 161 तथा 164 के बयान में विशेष आरोप लगाये है। जिला न्यायालय ने अपीलकर्ताओं पर आरोप तय करने में कोई गलती नहीं की है।

भोपाल निवासी रीता गुप्ता तथा प्रशांत गुप्ता की तरफ से उक्त क्रिमिनल रिवीजन अपील दायर की गयी थी। जिसमें कहा गया था कि पीड़िता शिक्षित है और उसने अपनी लिखित शिकायत में उनके नाम का उल्लेख नहीं किया था। इसके बावजूद भी न्यायालय ने उनके खिलाफ बलात्कार सहित अन्य धाराओं के तहत आरोप तय कर दिये।

एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि मुख्य आरोपी अभिषेक गुप्ता तथा पीडिता पडोस में रहते है। अभिषेक ने पीड़िता के घर पहुंचकर उसके समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा था। जिससे पीड़िता ने स्वीकार कर लिया था। इसके कुछ माह बाद पीड़िता ने युवक के घर पहुंचकर अपीलकर्ता के समक्ष अपनी सहमति व्यक्त की थी। जिसके बाद अपीलकर्ताओं ने दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया था। कमरे में उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किये।

इसके बाद दोनों की परिवारों की सहमति से होटल शिखा में दोनों ने एक दूसरे को सगाई की अंगूठी पहनाई थी। होटल में भी आरोपी ने शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ बलात्कार किया। पीड़ित ने इस संबंध में दूसरे दिन युवक के घर पहुंचकर इस संबंध में अपीलकर्ताओं को बताया था। अपीलकर्ता ने कहा था कि शादी से पहले जिस्मानी स्थापित होना आम बात है। इसके बाद अपीलकर्ता ने उसे फिर से युवक के साथ कमरे में भेज दिया। युवक ने उसके साथ फिर से शारीरिक संबंध स्थापित किय। इसके बाद कैंसर के कारण पीड़ित की मॉ मृत हो गई और युवक ने शादी से इंकार कर दिया। जिसके बाद पीड़ित ने छोला मंदिर थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। एकलपीठ ने प्रकरण में धारा 506 तथा 190 के तहत तय किये गये आरोप को निरस्त करते हुए धारा 376 तथा 109 के तहत ट्रायल के आदेश जारी किये हैं।

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