
झाबुआ। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के पालन में जिला आकरी अधिकारी बसंती भूरिया के निर्देशन में 27 फरवरी को मुखबीर की सूचना पर आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा आबकारी वृत्त झाबुआ ब के ग्राम ढोल्यावाड़ में मुखबीर द्वारा बताये स्थान मिलेश पिता रमेश अखाडि़या के घर पहुंचे जहां मकान की तलाशी लेने पर घर के अंदर एवं बाहर बैगपाईपर डिलक्स व्हिस्की 14 पेटी पाव, रॉयल स्टेग व्हिस्की 2 पेटी बोतल व 1 पेटी पाव एवं किंगफिशर बियर कैन 3 पेटी कुल 20 पेटी (कुल- 183.6 बल्क लीटर) अवैध मदिरा जप्त कर आरोपी मिलेश अखाडि़या के विरूद्ध मप्र आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर मौके पर से गिरफ्तार किया गया तथा प्रकरण विवेचना में लिया गया। उक्त जप्त मदिरा का अनुमानित बाजार मूल्य 1 लाख 71 हजार 360 रूपये है। उक्त कार्यवाही आबकारी उपनिरीक्षक विकास वर्मा द्वारा की गई एवं आबकारी उपनिरीक्षक अकलेश सोलंकी, रमेश सिसोदिया, योगेश सिसोदिया, प्रेमसिंह परमार सहित विभागीय टीम का सराहनीय योगदान रहा।
27 झाबुआ-2- जप्त शराब के साथ आरोपी और आबकारी अमला
