जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट ने एक असिस्टेंट सोसाइटी मैनेजर की नियुक्ति संबंधी आदेश का पालन न किये जाने को गंभीरता से लिया। जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने मामले में सागर के कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रशासक को कहा है कि वह आदेश का पालन करें वरना अपने खिलाफ कार्यवाही के लिये तैयार रहें । एकलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई एक मार्च को निर्धारित की है।
यह अवमानना का मामला सागर के गढ़ाकोटा क्षेत्र निवासी सुरेंद्र कुर्मी की ओर से दायर किया गया है। जिसमें कहा गया है कि उसे असिस्टेंट सोसाइटी मैनेजर के पद पर 30 जून 2015 को नियुक्त किया गया था। इसके बाद 30 जुलाई 2015 को उक्त पद पर जगन प्रसाद कुर्मी की नियुक्ति कर दी गई। उक्त आदेश को ज्वाइंट रजिस्ट्रार के समक्ष चुनौती दी गई। 21 जनवरी 2021 को ज्वाइंट रजिस्ट्रार ने जगन प्रसाद की नियुक्ति निरस्त करके याचिकाकर्ता को नियुक्ति देने के आदेश दिये थे। उक्त आदेश का पालन न होने पर यह मामला दायर किया गया। मामले की पूर्व सुनवाई पर न्यायालय ने ज्वाइंट रजिस्ट्रार के आदेश का 15 दिनों में पालन करने के निर्देश दिये थे, जिसके बाद न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।
