जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने रिटायर्ड डीएसपी को राहत प्रदान की है। एकलपीठ ने अधिक भुगतान के नाम पर वसूली आदेश को अनुचित पाते हुए निरस्त कर दिया। विभाग को 90 दिन के भीतर छह प्रतिशत ब्याज सहित राशि भुगतान करने के निर्देश दिये है।याचिकाकर्ता शाहबाज मिर्जा की ओर से अधिवक्ता अजय रायजादा व अंजना श्रीवास्तव ने पक्ष रखा।
जिन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता की 1982 में नियुक्ति हुई थी। 2016 डीएसपी बनाया गया। 31 जनवरी 2018 को सेवानिवृत्ति हुआ। इसके बाद जिला पेंशन कार्यालय भोपाल ने एक आदेश जारी कर दिया कि दो लाख 25 हजार 644 रुपये गलती से अधिक भुगतान हो गए हैं। अत: सेवानिवृत्ति स्वत्वों से वसूली की जायेगी। याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर तक नहीं दिया गया। उक्त एक पक्षीय आदेश के विरुद्ध हाईकोर्ट की शरण ली गई, जो कि पिछले सात सालों से जारी है। सुनवाई पश्चात न्यायालय ने उक्त राहतकारी आदेश दिया।
