हाईकोर्ट ने दिये निर्देश
जबलपुर। हाईकोर्ट जस्टिस ए के सिंह की एकलपीठ ने दायर अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कहा है कि पूर्व सैनिक जो वर्तमान में पुलिस विभाग में पदस्थ है उनके संबंध में पारित पूर्व आदेश का पालन करें। आदेश का पालन नहीं करने पर अगली सुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक जबलपुर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे। याचिका पर अगली सुनवाई 3 मार्च को निर्धारित की गयी है।
याचिकाकर्ता अम्बरीश प्रसाद शुक्ला आरक्षक बरेला चौकी, अरुण कुमार द्विवेदी आरक्षक गोरा बाजार, कौशल प्रसाद पटेल आरक्षक पुलिस लाइन, मोहम्मद आशिक यातायात घमापुर, गिन डी सिंह बरकदे की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि वह पूर्व में भारतीय सेना में कार्यरत थे। सेना का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद जिला पुलिस बल जबलपुर में पदस्थ हो गये।
याचिकाकर्ताओं की तरफ से तर्क दिया गया कि में सेवा सेवा अवधि तथा वर्तमान सेवा अवधि को जोडकर उन्हें वेतन वृद्धि प्रदान की जानी चाहिए थी। इसके विपरीत उन्हें वर्तमान सेवा अवधि के आधार पर वेतन वृद्धि दी गयी है। जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका की सुनवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक को तीन माह के अंदर याचिकाकर्ताओं के आवेदन पर नियमानुसार निर्णय लेने आदेश जारी किये थे।
निर्धारित समय अवधि गुजर जाने के बावजूद भी आवेदन का निराकरण नहीं किये जाने कारण साल 2014 में उक्त याचिका दायर की गयी थी। याचिका की सुनवाई करते हुए पूर्व में हाईकोर्ट दो बार नोटिस जारी कर चुका है परंतु कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसे गंभीरता लेते हुए एकलपीठ ने उक्त आदेश जारी किये है। याचिकाकर्ता का पक्ष अधिवक्ता दीपक कुमार पांडे ने रखा।