कलेक्टर ने जारी किए आदेश
जबलपुर: शहर के अंदर बड़े वाहनों के कारण हो रही दुर्घटना और हादसे को मद्देनजर रखते हुए जिला दंडाधिकारी दीपक सक्सेना ने नो- एंट्री के समय में बदलाव किए हैं। जिसमें अब बड़े वाहन शहर के अंदर रात्रि 10 बजे के बाद ही प्रवेश करेंगे। कलेक्टर ने नागरिकों के सुचारू आवागमन तथा यातायात व्यवस्था में कठिनाई को देखते हुए शहर के अंदर भारी वाहनों के प्रवेश न करने का सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक के पूर्व नियम को पुन: तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
आदेश में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि नो एंट्री वाले आदेश में दुग्ध वाहन, नगर निगम की स्वास्थ्य सेवाओं में लगे वाहन, पुलिस वाहन, फायर ब्रिगेड, पानी के टेंकर, आर्मी वाहन, विद्युत मंडल के कार्य में संलग्न वाहन तथा एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोलियम पदार्थ वाहनों को उक्त आदेश में छूट प्रदान की गई है। इसके अलावा भारी माल वाहक जैसे ट्रक, डंपर, मध्यम भार क्षमता के ट्रक, कृषि कार्य से भिन्न प्रयोजन के प्रयोग में लाए जा रहे ट्रेक्टर का नगर निगम सीमा में प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रवेश प्रतिबंधित रहेंगे।
यहां रहेगी समय पर छूट
आदेश के अनुसार करौंदानाला से रिछाई औद्योगिक क्षेत्र तक पूरे समय 21 घण्टे सभी वाहनों को नो एंट्री से छूट रहेगी। इसके अलावा कटंगी एवं पाटन बायपास चौराहा से चंडालभाठा ट्रांसपोर्ट नगर मार्ग तक दोपहर 3 बजे से सायं 5 बजे तक छूट रहेगी।
