बाल विवाह अधिनियम पर कार्यशाला का आयोजन

ग्वालियर। माधव विधि महाविद्यालय में शुक्रवार को

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 पर जन जागरूकता लाने राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई एवं सांस्कृतिक विभाग के संयुक्त तत्वाधान में कार्यशाला का आयोजन किया गया। अध्यक्षता पार्वती बाई गोखले विज्ञान महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. सुनील पांडे ने की. अतिथि के रूप में एडिशनल एसपी वर्धमान एवं जनकगंज थाना टीआई विपिन सिंह चौहान उपस्थित रहे. वक्ता के तौर पर डॉ. नीति पांडे ने कहा कि हालांकि बाल विवाह प्रतिषेध करने हेतु विधान है किंतु अपवाद स्वरूप मामले आज भी देखने को मिलते हैं। उन्होंने कहा कि बाल विवाह अपराध है और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय है। उन्होंने कहा जो कोई बाल विवाह का अनुष्ठान करेगा या प्रमोट करेगा या उल्लंघन करेगा वह 2 वर्ष के कारावास या एक लाख रुपए जुर्माना या दोनों से दंडित किया जावेगा। इस अवसर पर डॉ. सुनील पाठक ने बाल विवाह प्रतिषेध के विषय में समाज सुधारने एवं रियल लाइफ उदाहरण प्रस्तुत कर छात्र-छात्राओं को इस जानकारी को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया.

कार्यक्रम का संरक्षण कार्यक्रम संयोजिका श्रीमती शीतल जैन ने एवं आभार प्रदर्शन सहायक प्राध्यापक कुमारी अजैता सिंह चौहान ने किया। छात्र प्रतिनिधि कार्तिक शर्मा ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की।

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