वाणिज्य कर निरीक्षक व कराधान सहायक की नियुक्ति अंतिम निर्णय के अधीन

हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग सहित अन्य को नोटिस जारी किये

जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत व जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने अंतरिम आदेश के जरिए वाणिज्य कर निरीक्षक व कराधान सहायक के पद पर नियुक्ति को विचाराधीन याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन कर दिया है। इसी के साथ राज्य शासन, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, आयुक्त वाणिज्य कर, एमपी ऑनलाइन के डायरेक्टर सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।याचिकाकर्ता टीकमगढ़ निवासी मनोज कुमार ताम्रकार सहित अन्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर विनायक प्रसाद शाह और राम भजन लोधी ने पक्ष रखा।

जिन्होंने बताया कि विभागीय परीक्षा में आरक्षण नियमों का उल्लंघन किया गया है। इसके अलावा नियम विरूद्ध तरीके से त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों मे ऑनलाइन सुधार कराया गया, जबकि आवेदन की प्रक्रिया आनलाइन है। यह आरोप भी लगाया गया कि जिसने मूल आवेदन सामान्य वर्ग में किया उसे नियम विरुद्ध तरीके से ईडब्ल्यूएस कोटे में नियुक्ति दे दी गई। यह भी कहा गया कि जिन अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में शामिल करना था, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। न्यायालय को बताया गया कि एक मार्च, 2024 को अपर आयुक्त द्वारा जारी नियुक्ति आदेश में नियुक्त निरीक्षकों को प्रतीक्षा सूची में भी शामिल कर लिया गया है।

आयुक्त वाणिज्य कर अपने अपने चहेतों को नियुक्ति देने नियमों में संशोधन भी कर रहे हैं। याचिका में वाणिज्य कर आयुक्त स्वतंत्र कुमार सिंह, एडिशनल कमिश्नर नारायण मिश्रा सहित छह नियुक्त इंस्पेक्टर को भी नोटिस जारी किया गया है। इनमें नव नियुक्त वाणिज्य कर निरीक्षक फरजाना सिद्दीकी, पवन गुप्ता, दीपक द्विवेदी, रूपेश सिंह राजपूत, अनूप कुमार सिंगल तथा नव नियुक्त कराधान सहायक राकेश शर्मा शामिल हैं। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।

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