हाई कोर्ट ने शिक्षक को पोर्टल से रिलीव करने पर मांगा जवाब

प्रभारी प्राचार्य को जारी किए नोटिस
जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विजय सराफ की एकलपीठ के शिक्षक को पोर्टल से रिलीव करने के मामले में प्रभारी प्राचार्य से जवाब तलब किया है। इसके लिए चार सप्ताह का समय दिया है। याचिकाकर्ता पन्ना निवासी राजेन्द्र कुमार नामदेव की ओर से दलील दी गई कि याचिकाकर्ता पीएमश्री शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अमानगंज में विगत 14 वर्ष से अतिथि शिक्षक वर्ग-एक के पद पर कार्यरत है। वह हिन्दी विषय पढ़ाता है।

विद्यालय में हिन्दी भाषा समूह वर्ग-एक के तीन पद स्वीकृत हैं। दो शिक्षक स्थायी हैं और एक पद पर याचिकाकर्ता सेवा दे रहा है। विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य सुरेन्द्र कुमार दुबे ने बिना किसी पूर्व सूचना के याचिकाकर्ता को पोर्टल से रिलीव कर दिया। विद्यालय आने से मना करते हुए साफ कर दिया कि हमें हिन्दी शिक्षक की आवश्यकता नहीं है। जिसके बाद याचिकाकर्ता ने दस्तावेजों सहित कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ व जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदन दिया। जिसका कोई नतीजा नहीं निकलने पर हाईकोर्ट की शरण ली गई, सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।

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