हाईकोर्ट ने दिये सीधी एसपी को विधि अनुसार कार्यवाही के निर्देश
जबलपुर। आरएसएस ज्वाइन नहीं करने पर सीधी के एक अतिथि शिक्षक ने कॉलेज प्रबंधन पर मारपीट करने तथा खुद को जान का खतरा बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि उसने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक तथा थाना प्रभारी से शिकायत की थी। जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने पुलिस अधीक्षक सीधी को निर्देशित किया है कि सात दिनों में याचिकाकर्ता की शिकायत का विधि अनुसार निराकरण करें।
सीधी जिले के मझौली में स्थित शासकीय आर्ट्स एण्ड कॉमर्स कॉलेज के अतिथि शिक्षक डॉ. रामजस चौधरी की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि कॉलेज प्रबंधन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ज्वाइन करने दबाव बनाया जा रहा है। आरएसएस की विचारधारा से उसकी विचारधारा मेल नहीं खाती है। जिसके कारण उसने आरएसएस ज्वाइन करने से इंकार कर दिया था। उनकी बात नहीं मानने पर उसके साथ मारपीट की गई। याचिकाकर्ता की तरफ से याचिका में खुद की जान को खतरा भी बताया था। याचिका में कहा गया था इस संबंध में उसने पुलिस अधीक्षक तथा थाना प्रभारी को शिकायत की थी। उसकी शिकायत पर पुलिस अधिकारियों के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। जिसके कारण उक्त याचिका दायर की गयी है।
सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से बताया गया कि पुलिस अधीक्षक के द्वारा याचिकाकर्ता की शिकायत पर आवष्यक जांच व कार्यवाही करवाई जायेगी। एकलपीठ ने सुनवाई के बाद उक्त आदेश के साथ याचिका का निराकरण कर दिया। याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर व अधिवक्ता वीपी शाह और शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता वीएस चौधरी ने पक्ष रखा।