याचिकाकर्ता नरसिंहपुर निवासी हरीश तिवारी की ओर से दलील दी गई कि गलत वेतन निर्धारण का हवाला देकर याचिकाकर्ता के विरुद्ध 92 हजार रुपये की रिकवरी निकाली गई। रिकवरी की राशि वेतन से काट ली गई। हाईकोर्ट ने महेन्द्र अहिरवार के प्रकरण में इस तरह के मामले में विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं। यह मामला भी समान प्रकृति का है। हाईकोर्ट ने सभी तर्क सुनने के बाद याचिकाकर्ता के हक में राहतकारी आदेश पारित कर दिया।
Next Post
क्सीडेंट के आरोपी डॉक्टर की जमानत अर्जी निरस्त
Fri Jan 17 , 2025
Share on Facebook Tweet it Share on Reddit Pin it Share it Email लापरवाहीपूर्वक तेज गति से वाहन चलाकर छह लोगों को मारी थी टक्कर, दो की हो गई थी मौत जबलपुर : अपर सत्र न्यायाधीश संजोग सिंह वाघेला की अदालत ने जबलपुर के बहुचर्चित विजय नगर एक्सीडेंट कांड के […]

You May Like
-
3 months ago
नृत्य व ध्यान के साथ हुआ उत्सव का समापन
-
7 months ago
जलप्रदाय चैनल व तालाब के पास से अतिक्रमण हटाएं
-
3 weeks ago
रूसी विदेश मंत्री तुर्की पहुंचे
-
1 month ago
पिस्टल के साथ बदमाश गिरफ्तार