
हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब
जबलपुर। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा खेत से सड़क निकालने की योजना को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस ए के पालीवाल की एकलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
याचिकाकर्ता मोनिका शर्मा, मनीषा पटेल तथा उषा महात्मा की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि उन्होंने ग्राम अबरा में साल 2021 में निर्धारित प्रक्रिया के तहत खेत खरीदे थे। पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा ग्राम बरही खन्ना गांव से मैहर रोड तक सड़क निर्माण किये जाने की योजना है। योजना के तहत उनके खेत से सड़क निर्माण किया जाना है। याचिका में राहत चाही गयी थी कि उनके खेत से सड़क निर्माण की योजना को निरस्त किया जाये। इसके अलावा उनके खेत के पीछे बने नाले का जीर्णोद्धार किया जाए, जिससे लोगों को आने-जाने में सुविधा होगी। इस संबंध में अभ्यावेदन दिये जाने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण उक्त याचिका दायर की गयी है।
याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद एकलपीठ ने कलेक्टर कटनी, पीडब्ल्यूडी विभाग तथा तहसीलदार विजयराघवगढ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता सौरभ शर्मा ने पैरवी की।
