भ्रष्टाचार को छिपाने नही दी जा रही सूचना के अधिकार में चाही गई जानकारी

० मामला विकासखण्ड सिहावल अंतर्गत शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय चोराही प्रधानाध्यापक एवं संकुल बहरी प्राचार्य की मनमानी का

नवभारत न्यूज

सीधी/बहरी 8 दिसम्बर। भ्रष्टाचार को छिपाने के लिये सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी डेढ़ महीने बाद भी नहीं दी जा रही है। यह मामला विकासखण्ड सिहावल अंतर्गत शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय चोराही प्रधानाध्यापक एवं संकुल बहरी प्राचार्य की मनमानी का सामने आया है।

बताते चलें कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अखिलेश कुमार द्विवेदी, निवासी ग्राम मौहार, तहसील बहरी द्वारा 21 अक्टूबर 2024 को आवेदन प्रस्तुत कर संकुल प्राचार्य बहरी से शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय चोराही से संबंधित कुछ जानकारियां मांगी गई थीं। संकुल प्राचार्य द्वारा संबंधित आवेदन पत्र को मार्क करके प्रधानाध्यापक को निर्देशित कर दिया था। सूचना का अधिनियम के तहत मांग गई जानकारी में शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय चोराही में वर्ष 2021-22 एवं 2023-24 में राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा प्रतिवर्ष शाला को जारी की गई राशि का ब्यौरा एवं खरीदी गई सामग्री का बिल बाउचर, कैसबुक की नकल, विद्यालय को राज्य शिक्षा केन्द्र से आज दिनांक तक जारी की गई राशि एवं क्रय की खेलकूद सामग्री, भवन मरम्मत, स्टेशनरी, मेडिकल किट का जीएसटी युक्त बिल बाउचर एवं सामग्री क्रय कोटेशन की नकल। चोराही विद्यालय में कुल पदस्थ अतिथि शिक्षकों की सूची वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की भर्ती कार्यवाई की नकल। विद्यालय में कार्यरत अतिथि शिक्षक कार्यवाही, उपस्थित पंजी, वेतन पत्रक वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 की नकल। विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की सम्पूर्ण शैक्षणिक योग्यता में मार्कशीट, बीएड, डीएड अंकसूची की नकल। विद्यालय में वर्ष 2023-24 में छात्राओं की सुरक्षा हेतु प्राप्त राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ बिल बाउचर की नकल शामिल है। उधर आरोपों में कहा गया है कि जिला शिक्षा अधिकारी सीधी कार्यालय में सूचना के अधिकार अधिनियम की अपीलों को दरकिनार किया जा रहा है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 धारा 7(1) अपील का निपटारा भी नहीं किया जाता।

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रिकार्ड अधूरे हैं, जानकारी देने में असमर्थ हूं: प्रधानाध्यापक

शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय चोराही के प्रधानाध्यापक अनिल शुक्ला का कहना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी इसलिये नहीं दी जा रही है क्योंकि संबंंधित रिकार्ड अधूरे हैं, जानकारी देने में असमर्थ हूं। इसे मैं लिखकर भी संकुल प्राचार्य के यहां दे चुका हूं।

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प्रधानाध्यापक को जानकारी देने के दिये गये हैं निर्देश: प्राचार्य

संकुल केन्द्र बहरी के प्राचार्य श्यामसुन्दर तिवारी का कहना था कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन पर उन्होंने लिखकर प्रधानाध्यापक को निर्देशित किया है कि संबंधित जानकारी आवेदनकर्ता को उपलब्ध करा दी जाए।

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जानकारी नहीं मिली तो अपील कर दें: डीईओ

जिला शिक्षा अधिकारी डॉ.प्रेमलाल मिश्रा का कहना था कि यदि आवेदनकर्ता को एक महीने बाद भी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी नहीं मिली है तो वह अब द्वितीय अपील कर सकते हैं। जिससे वांछनीय जानकारी मिल सके।

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