सुसनेर, 14 नवंबर. चरित्र शंका में पत्नी की हत्या करने वाले अभियुक्त पति को सुसनेर की जिला एवं अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश पंकज कुमार वर्मा ने आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 3 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है. एजीपी मुकेश जैन चौधरी ने बताया कि फरियादी ने थाना नलखेड़ा पर रिपोर्ट की कि वह ग्राम धरोला में कोटवार है. उसके गांव का अभियुक्त उसकी पत्नी पर चरित्रहीन होने की शंका को लेकर आए दिन विवाद करता था. शाम करीबन 8 बजे उसे गांव के चौराहे पर लोगों से पता चला कि गांव के अभियुक्त ने उसकी पत्नी को चरित्र पर शंका की बात को लेकर दोपहर करीब 3 बजे विवाद किया. उसके बाद अभियुक्त व पत्नी उसके खेत पर गए. जहां अभियुक्त ने उसकी पत्नी के साथ लकड़ी, डंडे से मारपीट कर हत्या कर दी और लाश को जला दिया. जिसके बाद उसने व गांव के अन्य लोगों ने कुंए पर जाकर देखा, तो लकडियों के ढेर में आग लग रही थी, जिसमें ढेर के अंदर उसकी पत्नी की लाश आग से जल चुकी थी. थाना नलखेड़ा पर अपराध क्रमांक 66/23 पर धारा 302, 201 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्व कर प्रकरण विवेचना में लिया गया. प्रकरण में विवेचना निरीक्षक शशि उपाध्याय थाना प्रभारी नलखेड़ा के द्वारा की गई. न्यायालय ने एजीपी मुकेश जैन चौधरी के तर्कों से सहमत होते हुए अभियुक्त को सजा सुनाई है.
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