काठमांडू, 20 सितंबर (वार्ता) नेपाली सरकार ने शुक्रवार को सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर लाइसेंसी हथियार ले जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया।
‘काठमांडू पोस्ट’ की रिपोर्ट के अनुसार, गृह मंत्रालय ने विधान भवन, न्यायालय, सरकारी कार्यालय, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, सार्वजनिक परिवहन, बाजार, खुदरा मॉल, थिएटर और अन्य सार्वजनिक और सरकारी सुविधाओं में पंजीकृत आग्नेयास्त्रों को ले जाने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजपत्र में प्रकाशित एक अधिसूचना में कहा गया है कि परमिट के नवीनीकरण को छोड़कर किसी व्यक्ति द्वारा आग्नेयास्त्र ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
सरकार का यह फैसला मेडिकल उद्यमी दुर्गा प्रसाद के अंगरक्षक की मार्च में शीर्ष न्यायालय में गिरफ्तारी के बाद आया है, जब उसे एक राइफल और गोला-बारूद ले जाते हुए पकड़ा गया था। बाद में, सरकार ने लाइसेंसी बंदूकों की देश भर में जांच की और 16 सितंबर को मंत्रालय ने गजट में एक नोटिस जारी किया, जिसमें लाइसेंसी हथियारों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध और घर के बाहर उनके इस्तेमाल पर रोक लगाई गई।