ईओडब्ल्यू ने पूर्व सीएमएचओ सिविल सर्जन सहित 13 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया प्रकरण

जांच में 33 लाख के घोटाले का खुलासा, एक ही परिवार की तीन फर्मो को दिया था आर्डर
नवभारत न्यूज
रीवा, 1 अप्रैल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय अनूपपुर में वर्ष 2019-20 में औषधि, उपकरण की खरीदी में किये गये भ्रष्टाचार को लेकर ईओडब्ल्यू रीवा इकाई ने पूर्व सीएमएचओ सहित 13 लोगो के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर मामले को जांच मे लिया है. अपात्र फर्मो की निविदा स्वीकार करते हुए लगभग 33 लाख के घोटाले को अंजाम दिया गया. एक ही परिवार की 3 फर्मो को आर्डर देकर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया.

पुलिस अधीक्षक ईओडब्ल्यू रीवा द्वारा बताया गया कि शिकायतकर्ता योगेन्द्र सिंह तोमर निवासी कोलार रोड़ भोपाल म.प्र द्वारा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला अनूपपुर द्वारा वर्ष 2019-20 में दवाओं एवं उपकरणों के क्रय हेतु आमंत्रित निविदा क्रमांक/सीएमएचओ/2019-20/3032 में सीएमएचओ कार्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा कम्पनियों के साथ मिलकर निविदा की फाइनेंसियल बिड के मूल प्रारूप में षडयंत्रपूर्वक तकनीकी हेरा फेरी कर अपनी चहेती दवा कम्पनियों को र्फी फाइनेंसियल बिड स्वीकारकर करोड़ो रूपये का भ्रष्टाचार किये जाने के आरोपो से संंबंधित शिकायत आवेदन पत्र आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मुख्यालय भोपाल को प्रस्तुत किया गया था. शिकायत का सत्यापन आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ रीवा द्वारा कराया गया. आरोपियों द्वारा आपराधिक षडयंत्र करते हुए सीएमएचओ अनूपपुर कार्यालय द्वारा वर्ष 2019 में आमंत्रित निविदा क्रमांक/सीएमएचओ/2019-20/3032 में मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियमो का उल्लंघन किया जाकर तकनीकी रूप से अपात्र फर्मो की निविदा स्वीकार करते हुए एवं पात्र फर्मो को अपात्र करके निविदा प्रक्रिया से बाहर करते हुए न्यूनतम दरो से अधिक दर पर सामग्री/उपकरणों की खरीदी की जाकर तथा प्रचलित बाजार दर से अधिक दरो पर सामग्री/उपकरणों की खरीदी की जाकर शासकीय डीएमएफ मद की कुल राशि रूपये 7,11,43,455 में से कम से कम राशि रूपये 33,69,871.77 की आर्थिक क्षति कारित किया जाना पाया गया.
इनके खिलाफ दर्ज किया ईओडब्ल्यू ने प्रकरण

ईओडब्लयू ने जांच के दौरान 13 लोगो को आरोपी पाया, जिनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया. तत्कालीन सीएमएचओ अनूपपुर डा0 बी.डी सोनवानी (वर्तमान में सेवानिवृत्त) स्टोर कीपर रामखेलावन पटेल, लेखापाल महेश कुमार दीक्षित, स्व0 बीडी सिंह तत्कालीन एडीएम अनूपपुर अध्यक्ष क्रय समिति, डा0 एसआर परस्ते सिविल सर्जन जिला चिकित्सालय अनूपपुर सदस्य क्रय समिति, डा0 बीपी शुक्ला मेडिकल विशेषज्ञ (बीएमओ) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जैतहरी सदस्य क्रय समिति, डा0 डीके कोरी निश्चेतना विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय अनूपपुर सदस्य क्रय समिति, डा0 मोहन सिंह श्याम मेडिकल आफीसर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जैतहरी सदस्य क्रय समिति, मेसर्स सांइस हाउस भोपाल के डायरेक्टर श्रीमती सुनैना तिवारी पति शैलेन्द्र तिवारी एवं जीतेन्र तिवारी पिता महेश बाबू शर्मा, मेसर्स अनुसेल्स कार्पो0 भोपाल के प्रोपराइटर श्रीमती अनुजा तिवारी पति जीतेन्द्र तिवारी एवं शैलेन्द्र तिवारी पिता महेश बाबू शर्मा, मेसर्स सिन्को इंडिया इंदौर के प्रोपराइटर महेश बाबू शर्मा पिता लाल शर्मा एवं अन्य आरोपीगणो के विरूद्ध थाना आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल में अपराध क्रमांक 11/2024 अन्तर्गत धारा 420, 409, 120 बी, भादवि एवं 13 (1)ए, 13 (2) भ्र.नि.अ. 1988 संशोधन अधिनियम 2018 के अन्तर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया.

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