सिंगरौली :जिले के खनिज अमले ने चितरंगी तहसील के क्योटली में रेत की चोरी करते दो टैक्टर को जप्त किया है। साथ ही खनिज अमले के प्रतिवेदन पर कलेक्टर ने दो पत्थर खदानों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। जबकि एक खदान संचालक को नोटिस जारी की है।खनिज विभाग के कार्यालीयन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रेत खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन के सम्बन्ध में प्राप्त हो रही शिकायतों को संज्ञान में लेते हुये कलेक्टर चन्द्रशेखर शुक्ला के निर्देशन एवं खनि अधिकारी एके राय के मार्गदर्शन में टैक्ट्रर क्रमांक यूपी 64 एके 4167 वाहन मालिक फूलमती कुशवाहा पत्नी राम कुमार कुशवाहा निवासी चिल्काडांड़ शक्तिनगर जिला सोनभद्र एवं टैक्ट्रर क्रमांक यूपी 64 एक्यू 4687 वाहन मालिक आदित्य सिंह चन्देल पिता सुरेन्द्र सिंह चन्देल, निवासी क्योंटिली, तहसील चितरंगी के वाहनों को रेत खनिज के अवैध परिवहन में संलिप्त पाये जाने पर मय खनिज जप्त किया गया।
जिसमें म.प्र. खनिज अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण नियम 2022 के नियम 19 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही करते हुये प्रकरण में प्रशमन के लिए प्रस्तावित कुल शास्ति पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अर्थशास्ति 37,250.00 रूपये प्रत्येक वाहन पर अधिरोपित करते हुये कुल शास्ति की राशि 74,500.00 रूपये शासकीय कोष में जमा कराया गया है। इधर जिले में स्वीकृत पत्थर खदानों के पट्टेदारों ने अनुबंध की शर्तों को पालन न करने एवं शासकीय नियमों, निर्देशों का उल्लंघन किया जाना पाये जाने पर उत्खनि पट्टा के पट्टाधारी मेसर्स सिद्धीविनायक क्रसिंग यूनिट पार्टनर आनन्द बाफना निवासी एसएम 28 पद्मनापुर, जिला दुर्ग छ.ग. को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया एवं अभिषेक कुमार सिंह पिता अरविन्द कुमार सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट छितौनी चौबेपुर जिला वाराणसी के पक्ष में तथा मेसर्स ओम स्टोन वर्क्स पार्टनर रंजना देवी पत्नी संजय कुमार सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट महामलपुर जिला सोनभद के पक्ष में स्वीकृत पत्थर खदानों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। इस कार्रवाई की पुष्टि जिला खनि अधिकारी एके राय ने करते हुये कहा है कि गौर खनिज के अवैध उत्खनन के विरूद्ध कार्रवाइयां जारी रहेगी।