उचित मुल्य दुकानो से हर माह खाद्यान्न ले, दुसरे माह नही मिलेगा

झाबुआ: भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारो एवं प्रतिमाह वितरित खाद्यान्न के डाटा का मिलान हेतु मैपर्स रिपोर्ट की संभावित स्टेंडर्ड आपरेटिंग प्रोसिजर निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार आवंटन माह 1 से 30 तारीख तक पात्र परिवारो को खाद्यान्न वितरण की समय-सीमा निर्धारित की गई है। शासकीय उचित मुल्य दुकान से जिले में कुल 226617 पात्र परिवारो में से माह अंत तक 85 प्रतिशत परिवारो द्वारा अपना खाद्यान्न प्राप्त किया जाता है लगभग 4 से 5 प्रतिशत परिवार आगामी माह की 10 तारीख तक अपना खाद्यान्न प्राप्त करते है।

किंतु माह सितंबर से भारत सरकार के आदेशानुसार माह का खाद्यान्न उसी माह में दुकानो से प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा अन्यथा माह में राशन वितरण नही हो पाएगा व राशन लेप्स हो जाएगा। यदि कोई परिवार मजदुरी हेतु अन्य जिले या राज्य में जाते है तो ऐसे परिवार अपने सभी सदस्यो का ई-केवायसी अपने मूल निवासी स्थान की उचित मुल्य दुकान पर करवाकर अपना खाद्यान्न जहां भी कार्य से गये है वहा की उचित मुल्य दुकान से बायोमेट्रिक (अंगुठा लगाकर) प्राप्त कर सकते है। यदि कोई विक्रेता खाद्यान्न देने से इंकार करता है तो टोल फ्री नंबर 1967 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है।

Next Post

पाइप की चोरी में लिप्त 3 आरोपी एक सप्ताह में गिरफ्तार

Fri Aug 16 , 2024
Share on Facebook Tweet it Share on Reddit Pin it Share it Email नल जल योजना के 27 लाख से ज्यादा के पाइप राजस्थान से बरामद चार आरोपियों की तलाश जारी रतलाम/आलोट: जिले के आलोट थाना क्षैत्र से नल जल योजना के पाइप चोरी के मामले को पुलिस ने एक […]

You May Like