हाई कोर्ट का सीएस को निर्देश, नर्मदापुरम कलेक्टर पर एक्शन लीजिए, 

– अपर कलेक्टर, तहसीलदार को ट्रेनिंग पर भेजो, जज को चिट्‌ठी भेजने पर फटकार.

 

भोपाल /जबलपुर, 31 जुलाई. हाईकोर्ट में खुद पेश नहीं होकर, अपर कलेक्टर और तहसीलदार के हाथ चिट्‌ठी भेजने पर नर्मदापुरम कलेक्टर सोनिया मीणा को कोर्ट की फटकार पड़ी है। कोर्ट ने जमीन विवाद से जुड़े मामले में हाईकोर्ट जज को सीधे पत्र लिखना दुस्साहसपूर्ण कदम बताया है।

 

उन्होंने कलेक्टर पर एक्शन लेने के आदेश दिए हैं।

हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव (सीएस) वीणा राणा को 30 अगस्त तक रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। ये भी कहा है कि अपर कलेक्टर और तहसीलदार को काम का जरा भी ज्ञान नहीं है, इसलिए इन्हें 6-6 महीने की ट्रेनिंग पर भेजा जाए।

 

कोर्ट ने ये भी कहा कि अपर कलेक्टर और तहसीलदार से मजिस्ट्रेट पावर भी छीन लिए जाएं। हाईकोर्ट ने कहा कि पक्षकार अगर चाहे तो अपर कलेक्टर, तहसीलदार और कलेक्टर के खिलाफ क्रिमिनल और करप्शन का केस भी दायर कर सकते हैं।

दरअसल, हाईकोर्ट जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने नर्मदापुरम में जमीन से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कलेक्टर सोनिया मीणा को हाजिर होने को कहा था। लेकिन, कलेक्टर ने खुद कोर्ट जाने की जगह अपर कलेक्टर और तहसीलदार के हाथों सीधे हाईकोर्ट जज के नाम एक चिट्ठी भेज दी थी।

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