जबलपुर: रेलवे ठेकेदार के कर्मचारियों की नियुक्ति के एवज में रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार वरिष्ठ अनुभाग अभियंता को सीबीआई कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। सीबीआई की एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) जबलपुर की टीम ने कटनी के न्यू कटनी जंक्शन में पदस्थ वरिष्ठ अनुभाग अभियंता (इलेक्ट्रिक-एम) अजयवीर सिंह को 45 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को उसे जबलपुर स्थित सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 12 नवंबर 2026 तक न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए गए।
सीबीआई के अनुसार कटनी निवासी ठेकेदार शशांक कुशवाहा ने अजयवीर सिंह के विरुद्ध रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले ठेकेदार के कर्मचारियों की नियुक्ति के एवज में अधिकारी ने प्रति कर्मचारी 1500 रुपये के हिसाब से कुल 45 हजार रुपये की मांग की थी। शिकायत के सत्यापन के लिए चार नवंबर को सीबीआई उपनिरीक्षक आयुष कुमार ने स्वतंत्र गवाह की मौजूदगी में जांच की। इसमें रिश्वत मांगने की पुष्टि होने के बाद पांच नवंबर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा सात के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।
सीबीआई ने पांच नवंबर की रात कटनी पुलिस लाइन में स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में ट्रैप कार्रवाई की तैयारी की। शिकायतकर्ता के पिता तेजराम कुशवाहा ने 500 रुपये के 90 नोट, कुल 45 हजार रुपये टीम को उपलब्ध कराए। सीबीआई के मुताबिक, अजयवीर सिंह ने तेजराम कुशवाहा से यह रकम स्वीकार की। तय संकेत मिलते ही टीम ने कार्रवाई कर उसे पकड़ लिया और रिश्वत की रकम बरामद कर ली। गिरफ्तारी के बाद आरोपी का मेडिकल परीक्षण कराया गया। इसके बाद शुक्रवार को उसे सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया। जहां से न्यायालय ने उसे 12 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए।
