
छिंदवाड़ा। ग्राम पेटदेवरी के रोशनी कहार मौत मामले में अमरवाड़ा के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश महेंद्र उईके ने 27 अक्टूबर को फैसला सुनाते हुए आरोपी भानु यादव को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। अभियोजन के अनुसार आरोपी भानु यादव और रोशनी कहार के बीच प्रेम संबंध थे। 28 दिसंबर 2023 को आरोपी ने रोशनी को ग्राम पेटदेवरी के आमाठोला नाला के पास मिलने के लिए बुलाया था। यहां दूसरी लड़की से सगाई की बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। आरोप है कि इसी दौरान आरोपी ने रोशनी को जहरीली दवा पिला दी और उसे छोड़कर चला गया। घटना के बाद रोशनी के परिजन उसे तलाशते हुए नाले के पास पहुंचे, जहां वह उल्टी करती हुई मिली। परिजन उसे उपचार के लिए सिविल अस्पताल अमरवाड़ा ले गए। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। इसके बाद रोशनी को जिला चिकित्सालय छिंदवाड़ा में भर्ती कराया गया, जहां 30 दिसंबर 2023 को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह धुर्वे ने की थी विवेचना ००००
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने प्रकरण की जांच की। पूरे मामले की विवेचना अमरवाड़ा थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह धुर्वे द्वारा की गई। विवेचना के दौरान प्रकरण से संबंधित तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में मामला प्रस्तुत किया गया। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने आरोपी भानु यादव को दोषी ठहराते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
