
जबलपुर। शहर में यूनिपोल लगाने की अनुमति कई एजेन्सियों को 2014-15 में दी गई थी, उनकी 2024-25 में 10 साल बाद समयसीमा खत्म हो चुकी हैं, इसके बाद भी शहर की मुख्य सड़कों पर यूनिपोल लगे हैं। उन्हें हटाने की कार्यवाही नगर निगम के अधिकारी नहीं कर रहे हैं, इतना ही नहीं ग्वालियर की दीपक होर्डिंग एजेन्सी को मात्र 3 साल तक ही यूनिपोल लगाने की परमिशन मिली थी, फिर भी उसके यूनिपोल आज तक नहीं हटाए गए, बल्कि निगम के अधिकारी उक्त एजेन्सी को विगत 6 साल से उपकृत करते आ रहे हैं। यह शिकायत नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने आयुक्त नगर निगम कार्यालय में बुधवार को दर्ज की है।
शिकायत में बताया गया कि यूनिपोल पर दोनों तरफ डिस्प्ले बोर्ड लगाकर होर्डिंग संचालक नगर निगम को वन साइड किराया व टैक्स दे रहे हैं। होर्डिंग संचालकों से बताया टैक्स जब जमा कराना होता है तो उन्हें मांग पत्र भेजकर औपचारिकता निभाई जा रही है।
गर निगम को हो रहा आर्थिक नुकसान
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच का कहना यह है कि उपरोक्त से न केवल नगर निगम को आर्थिक नुकसान हो रहा है बल्कि आउटडोर मीडिया नियम 2017 का उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने डब्ल्यू.पी. 26109/2024 में 18 सितम्बर 2026 को आदेश जारी कर बताया है कि यूनिपोल तथा होर्डिंग के बावत आउटडोर मीडिया नियम 2017 के तहत यदि कोई शिकायते है तो उन्हें संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में लाना चाहिए। इस अवसर पर डॉ. पी.जी. नाजपांडे, एड. वेदप्रकाश अधौलिया, टी. के रायघटक, सुभाष चन्द्रा, अशोक यादव, यशवंत कोष्टा, तथा श्याम सौलंकी आदि उपस्थित थे।
