
जबलपुर। डीजे पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। शर्तो के अनुसार ही साउड सिस्टम लगायें। दो से अधिक बॉक्सों का प्रयोग नही करें। वॉल्यूम 50 डेसिमल से ज्यादा न हो। ऐसे गाने नहीं बजाये जायें जिससे किसी की धार्मिक भावना आहत हों। यदि नियमों का उल्लंघन होता पाया गया तो सम्बंधित के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही होगी । यह बातें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर डॉ. आयुष जाखड़ ने दुर्गोत्सव पर्व के मद्देनजर ध्वनि विस्तारक यंत्र, साउंड, लाईट संचालकों की बैठक लेते हुए कहीं। उन्होंने कहा कि विद्युत वायर एवं जनरेटर पूरी तरह सुरक्षित होने चाहिये। कटी फटी तार का उपयोग न किया जाये। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जोन 4 अजना तिवारी, एडीएम रविशंकर राय एवं शैलेन्द्र सिंह के साथ समस्त नगर पुलिस अधीक्षक एवं प्रशासनिक एवं एमपीईबी के अधिकारी, लगभग 250 लोग उपस्थित थे।
