सौंसर : सौंसर क्षेत्र में नाहर एलाइट गैस एजेंसी छिंदवाड़ा की मनमानी, सिलेंडर वितरण में देरी और निर्धारित दर से अधिक राशि वसूलने की शिकायतों पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जांच में अनियमितताएं सही पाए जाने के बाद एजेंसी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर कलेक्टर छिंदवाड़ा को आगामी कार्रवाई हेतु भेजा गया है। वहीं उपभोक्ताओं की परेशानी दूर करने के लिए उन्हें नजदीकी गैस एजेंसी में शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
जांच में सामने आईं गंभीर अनियमितताएं –
सौंसर अनुविभाग क्षेत्र में संबंधित गैस एजेंसी से जुड़े उपभोक्ताओं द्वारा लंबे समय से होम डिलीवरी न मिलने, वितरण में अत्यधिक विलंब होने तथा सिलेंडर के लिए तय कीमत से अधिक पैसे लिए जाने की शिकायतें की जा रही थीं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम सौंसर के निर्देश पर 23 सितंबर को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ने मौके का औचक निरीक्षण किया था।
जांच के दौरान आपूर्ति अधिकारी ने उपभोक्ताओं से सीधे पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए और मौका पंचनामा तैयार किया। उपभोक्ताओं ने अधिकारियों को बताया कि उन्हें सिलेंडर लेने के लिए तय स्थलों पर घंटों परेशान होना पड़ता है और उनसे निर्धारित दर से ज्यादा पैसे वसूले जाते हैं।
कलेक्टर कोर्ट भेजा गया प्रकरण, शिफ्ट होंगे उपभोक्ता-
उपभोक्ताओं के बयानों और मौके पर मिले साक्ष्यों के आधार पर एजेंसी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला तैयार कर कलेक्टर छिंदवाड़ा के समक्ष प्रेषित किया गया है। इसके अलावा, क्षेत्रवासियों को निर्बाध व सुगम आपूर्ति सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से संबंधित ऑयल कंपनी के सेल्स ऑफिसर को पत्र लिखा गया है, ताकि इन उपभोक्ताओं को क्षेत्र की निकटतम गैस एजेंसी में स्थानांतरित किया जा सके।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के अधिकारों से खिलवाड़ और आवश्यक सेवाओं में लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
