जबलपुर: हाईकोर्ट ने अनिक मिल्क प्रोडक्शन लिमिटेड को अंतरिम राहत देते हुए बाजार में भेजे गए अनिक घी का पूरा स्टाक वापस बुलाने के आदेश पर रोक लगा दी है। हालांकि, जांच में असुरक्षित पाए गए बैच के घी की बिक्री पर रोक बरकरार रहेगी। मामले में कंपनी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ व अधिवक्ता चौधरी मयंक सिंह चौधरी ने पैरवी की। मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे व न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया।कंपनी ने कटनी खाद्य विभाग द्वारा नौ सितंबर, 2026 को जारी रिकाल आदेश को चुनौती दी थी। खाद्य विभाग ने जांच में घी का संबंधित बैच असुरक्षित पाए जाने के बाद बाजार में भेजा गया पूरा स्टाक वापस बुलाने के निर्देश दिए थे।
कंपनी ने पहले एकलपीठ के समक्ष रिकाल आदेश पर रोक की मांग की थी, लेकिन राहत नहीं मिलने पर युगलपीठ में अपील दायर की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता डा. एसएस चौहान ने पक्ष रखा। युगलपीठ ने फिलहाल पूरे स्टाक की वापसी के आदेश पर रोक लगाते हुए स्पष्ट किया कि जांच में असुरक्षित पाए गए बैच का घी बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं कराया जाए। रिकाल आदेश की वैधता सहित अन्य पहलुओं पर विस्तृत सुनवाई के बाद अंतिम निर्णय होगा।
