
रीवा, नईगढ़ी तहसील के विभिन्न ग्रामों में घर घर पहुंचाया जाना था पानी, परन्तु ठेकेदार ने गाँव के बाहर ही निकाल दी पाइप लाइन, घरों के भीतर न तो नल फिटिंग की गई न तो कंकीट सर्कुलर स्टैण्ड पोस्ट बनाया गया।
पानी टंकी, सबमर्सिबल मोटर पंप, पाइपलाइन फिटिंग, पंप हाउस, बाउंड्री वाल आदि का 09 माह में कराया जाना था निर्माण कार्य परन्तु पाँच साल बाद भी कार्य है अधूरा।
ग्राम करह में 05 मोटर पम्प के स्थान पर मिली 01 सबमर्सिबल मोटर, 740 कनेक्शन के दावों के विपरीत एक भी घर के अंदर नही मिली नल फिटिंग।
ग्राम शिवराजपुर में ओव्हर हेड टैंक और सम्पवेल का निर्माण पाया गया अधूरा।
ग्राम जुड़मनिया रघुनाथ में मुख्य पाइप लाइन तो डाली गई परन्तु घरों के अदर नहीं किया गया कोई कनेक्शन, मुख्य पाइप लाइन भी आधे ही गाँव में विछाई गई।
मऊगंज जिला अन्तर्गत वर्ष 2021 में जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत “हर घर नल जल” पहुंचाये जाने के उद्यश्य से विकासखंड नईगढ़ी अन्तर्गत विभिन्न ग्रामों में जल प्रदाय हेतु पानी की टंकी का निर्माण एवं पाइप लाईन बिछाये जाने का कार्य कराया जाना था। इस संबंध में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मऊगंज के अधिकारियों एवं ठेकेदार द्वारा नल जल योजना के कार्यों में मिली भगत कर गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य कराये जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी।
इस कार्य के अंतर्गत नईगढी विकासखंड के विभिन्न ग्रामो में जल प्रदाय हेतु अर्थवर्क, रोड कटिंग, एच.डी.पी.ई. पाइप फिटिंग, पम्प हाउस का निर्माण, वाल्व चेम्बर का निर्माण, आटोमेटिक वाटर लेबिल इंडिगेटर का निर्माण, सबमर्सिबल मोटर पम्प की स्थापना, बिजली फिटिंग का कार्य, हाउस होल्ड कनेक्शन हेतु जी.आई. पाइप
के माध्यम स कंकीट का सर्कुलर स्टैण्ड पोस्ट तैयार करना, नल फिटिंग का कार्य, राइजिंग मेन की फिटिंग का कार्य, स्टार्टर कन्टोल पैनल की स्थापना, टंकी स्थल पर बाउण्ड्रीवाल आदि का निर्माण कार्य कराया जाना था।
सत्यापन पर पाया गया कि उपरोक्त कार्य हेतु न्यूनतम निविदा दर 4.26 प्रतिशत बिलो दर के आधार पर ठेकेदार मेसर्स शिवेन्द्र तिवारी को कार्यादेश जारी किया गया था। ठेकेदार को उक्त निमाण कार्य हेतु राशि रू. 3,85,00,900/- का भुगतान लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग संभाग मऊगंज द्वारा किया गया ।
ठेकेदार द्वारा गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य कराया गया, जिसके फलस्वरूप विकासखंड नईगढ़ी अन्तर्गत ग्राम खटखरी में नव निर्मित पानी की टंकी प्रथम जल भराव में ही टूटकर गिर गई, प्राक्कलन के अनुसार 4400 मीटर पाइप लाइन विछाना एवं 315 घरेलू नल कनेक्शन देना दर्शाया गया था परन्तु पाइप लाइन केवल गाँव के बाहर निकाल दी गई घरों के भीतर न तो नल फिटिंग की गई न ही सर्कुलर स्टैण्ड पोस्ट बनाया गया एवं ग्राम पंचायत जुड़मनिया रघुनाथ, खटखरी, करह उर्फ खैरागढ़ एवं शिवराजपुर में जल प्रदाय संबंधी गुणवत्ताविहीन कार्य कराया गया, जिससे आज दिनांक तक संबंधित ग्रामों में जल पदाय प्रारंभ नहीं किया जा सका एवं गुणवत्ता विहीन तथा उपयुक्तता विहीन निर्माण कार्य फर्जी भुगतान ठेकेदार द्वारा प्राप्त किया गया ।
उपरोक्त कृत्य हेतु आरोपीगण (1) श्री जे.पी. (जनार्दन प्रसाद) द्विवेदी तत्कालीन कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मऊगंज (2) श्री संजय पाण्डेय, तत्कालीन सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मऊगंज (3) श्री ए. पी. तिवारी तत्कालीन उपयंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मऊगंज (4) श्री शिवेन्द्र कुमार तिवारी पिता श्री हीरालाल तिवारी संचालक मेसर्स शिवेन्द्र कुमार तिवारी निवासी प्रभाती पुरवा तहसील मनगवां जिला रीवा के विरूद्ध धारा 316(5), 318(4), 61(2), भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं धारा 7 (सी), 13(1), 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधन अधिनियम 2018 के अन्तर्गत अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
