
सिंगरौली । जयंत के बजरंग कॉम्प्लेक्स स्थित कंचन ज्वेलर्स में हुई हथियारबंद डकैती का पुलिस ने महज छ: घंटे में खुलासा करते हुए अंतरराज्यीय गिरोह के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आज शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पत्रकारों को रीवा रेंज के महानिरीक्षक गौरव राजपूत, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हेमंत सिंह चौहान एवं एसपी सियाज केएम ने कार्रवाई की जानकारी दी।
पुलिस के अनुसार गुरुवार शाम करीब 5:50 बजे पांच हथियारबंद बदमाश कंचन ज्वेलर्स में घुसे और पिस्टल-कट्टे लहराकर संचालक व कर्मचारियों को धमकाया। बदमाश करीब 300 ग्राम सोने के आभूषण, 200 ग्राम चांदी के आभूषण और 2.50 लाख रुपये नकद लूटकर फरार हुए। विरोध करने पर फायरिंग की गई, जिसमें कर्मचारी राहुल कुमार विश्वकर्मा के हाथ में गोली लगी। घटना के बाद पुलिस ने तत्काल नाकाबंदी कर सीसीटीव्ही फुटेज खंगाले और उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड पुलिस को अलर्ट किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीमों ने संदिग्ध मोटरसाइकिलों का पीछा किया। इस दौरान एक बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई, जिसके बाद दो संदिग्धों को पुलिस ने पकड़ लिया। उपचार के बाद उनसे पूछतांछ की गई।
एसपी के नेतृत्व में डकैती का त्वरित खुलासा
पुलिस ने लकी कुमार पासवान, अनुराग कुमार चंद्रवंशी और रोशन स्वीपर को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से करीब 200.7 ग्राम सोने के जेवर, 205.410 ग्राम चांदी, 1.04 लाख रुपये नकद, दो अपाचे मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, एक पिस्टल और दो कट्टे बरामद किए गए हैं। कार्रवाई में पुलिस अधीक्षक सियाज केएम की भूमिका महत्वपूर्ण रही। बताया गया कि वारदात के बाद एसपी ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए पूरी रात स्वयं मोर्चा संभाले रखा और टीमों के साथ लगातार कार्रवाई की निगरानी की। पुलिस के अनुसार गिरोह के अन्य फरार सदस्यों की तलाश में अलग-अलग राज्यों में टीमें भेजी गई हैं।
आरोपी रोशन पर दर्ज हैं कई संगीन अपराध
यूपी पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त रोशन कुमार स्वीपर पिता विजयराम निवासी शक्तिनगर उम्र 25 वर्ष के खिलाफ सात गंभीर अपराध पूर्व से दर्ज हैं। बताया गया है कि आरोपी के विरूद्ध शक्तिनगर थाना में धारा 147, 148, 149, 323, 324 भादवि थाना शक्तिनगर जनपद सोनभद्र एवं इसी थाने में आर्म एक्ट की धारा 25,4 आयुध अधिनियम इसके अलावा धारा 309(4), 317(2) बीएनएस, धारा 3(1) उ.प्र. गैंगेस्टर एक्ट, धारा 309(6) बीएनएस थाना भवनाथपुर , धारा 303(2) बीएनएस थाना रंका दोनों जिला गढ़वा झारखण्ड एवं धारा 296(बी), 127(2), 115(2), 351(3), 310(2), 311, 109(1), 332(बी) बीएनएस व धारा 25(1-ए) व 27(1) आयुध अधिनियम थाना विंध्यनगर सिंगरौली में अपराध दर्ज है।
