
जबलपुर। नगर निगम ने शहर के विकास कार्यों को गति देने और राजस्व को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत बड़े बकायादारों के खिलाफ प्रभावी व सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार की अपील के बाद भी टैक्स जमा न करने वाले संपत्ति स्वामियों पर सीधी कार्रवाई की रूपरेखा तैयार कर ली है।
उपायुक्त शिवांगी महाजन से प्राप्त जानकारी के अनुसार संभाग क्रमांक 08 के हनुमानताल वार्ड स्थित सुंदर बाई/जमनादास धर्मा ट्रस्ट कार्यकर्ता बालकिशन/जमनादास मालपाणी पर लंबे समय से 50 लाख 35 हजार 148 रुपये का राजस्व बकाया है। पूर्व में कुर्की की कार्रवाई और बार-बार नोटिस जारी होने के बावजूद राशि जमा न होने पर अब इस संपत्ति को बाजार मूल्य पर नीलाम कर सरकारी राजस्व की वसूली सुनिश्चित की जाएगी।
इसी क्रम में संभाग क्रमांक 10 में 1 लाख रुपये से अधिक के 6 बड़े बकायादारों की संपत्तियों की नीलामी प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है, इसके साथ-साथ बड़े बकायादारों से कर वसूली एवं उन्हें आगामी लोक अदालत के माध्यम से समाधान का अवसर प्रदान करने के लिए विशेष संपर्क अभियान भी चलाया गया। संभागीय अधिकारी नरेश शर्मा ने बताया कि राजस्व दल द्वारा डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड क्रमांक 62, चंद्रशेखर आजाद वार्ड क्रमांक 69 एवं लाला लाजपत राय वार्ड क्रमांक 70 के अंतर्गत प्रमुख बड़े बकायादारों से प्रत्यक्ष संपर्क किया गया। इस दौरान संबंधित करदाताओं को नगर निगम अधिनियम की धारा 175 के तहत अंतिम नोटिस जारी किए गए और समझाइश दी गई कि वे लोक अदालत में मिलने वाली नियमानुसार छूट व राहत का लाभ उठाते हुए अपने बकाए का शांतिपूर्ण व त्वरित निराकरण कराएं।
करदाताओं की सुविधा और सहयोग के लिए 3 दिवस का समय निर्धारित किया गया है, ताकि नागरिक बिना किसी असुविधा या कुर्की जैसी अप्रिय वैधानिक कार्रवाई के अपने कर का भुगतान कर शहर के विकास में भागीदार बन सकें। कार्रवाई के दौरान राजस्व निरीक्षक नरेन्द्र सिंह राजपूत, सहायक राजस्व निरीक्षक खूबचंद धुम्मेकर, मुन्ना परस्ते, राधाकिशन धुर्वे एवं नोटिस सर्वर मुन्ना खान व दौलत सिंह मार्को आदि उपस्थित रहे।
