
कटनी। महाकोष तेल व्यवसाय से जुड़े एक पार्टनर ने 38,925 रुपए के चेक के कथित तौर पर दूसरे व्यक्ति को भुगतान किए जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक कटनी से शिकायत की है। शिकायतकर्ता ने मामले में बैंक अधिकारियों की लापरवाही और षड्यंत्रपूर्वक धोखाधड़ी किए जाने की आशंका जताते हुए जांच एवं राशि वापस दिलाने की मांग की है।
शिकायत के अनुसार, रघुनाथगंज निवासी देवीदीन मंगल प्रसाद पार्टनर राकेश कुमार कनकने द्वारा 31 अगस्त 2026 को बिल क्रमांक 376 के माध्यम से गोलबाजार कटनी स्थित ज्ञानचंद गुरूबक्स राय को 25 जार महाकोष तेल का 38,925 रुपए में विक्रय किया गया था। भुगतान के लिए ज्ञानचंद गुरूबक्स राय द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का चेक क्रमांक 170949 दिया गया था।
शिकायतकर्ता के मुताबिक, चेक को 1 सितंबर 2026 को आईसीआईसीआई बैंक शाखा कटनी में अपने मुनीम चंदन निषाद के माध्यम से भुगतान के लिए जमा कराया गया। भुगतान नहीं होने पर बैंक से जानकारी लेने पर कथित तौर पर पता चला कि उक्त चेक की राशि आमिर अंसारी नामक व्यक्ति द्वारा प्राप्त कर ली गई है।
चेक में ओवरराइटिंग के बावजूद भुगतान का आरोप
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि चेक पर शिकायतकर्ता का नाम अंकित होने के बावजूद वह दूसरे व्यक्ति तक पहुंच गया। शिकायतकर्ता का दावा है कि चेक में काट-छांट एवं ओवरराइटिंग दिखाई दे रही थी, इसके बावजूद संबंधित बैंक शाखा द्वारा आवश्यक जांच किए बिना भुगतान कर दिया गया।
शिकायतकर्ता ने बैंक की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि चेक में ओवरराइटिंग स्पष्ट थी तो भुगतान से पहले उसका सत्यापन क्यों नहीं किया गया। उन्होंने पूरे मामले में बैंक अधिकारियों की भूमिका और चेक के दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने की परिस्थितियों की जांच की मांग की है।
10 सितंबर 2026 को एसपी कार्यालय में दी गई शिकायत में आवेदक ने अनावेदकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए 38,925 रुपए की राशि वापस दिलाने की मांग की है।
