
इंदौर. शहर में भागीरथपुरा दूषित पानी कांड की रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं होगी. इसका कारण यह है कि रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई आगे बढ़ा दी गई है. उक्त मामले की रिपोर्ट को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई 21 सितंबर को होगी.
भागीरथपुरा दूषित पानी से 36 लोगों की मौत को लेकर एक सदस्यीय जांच आयोग ने रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश कर दी है. उक्त रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करने का भी कहा है. इस मामले को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष यादव, प्रमोद द्विवेदी और अधिवक्ता रितेश ईनाणी ने रिपोर्ट सार्वजनिक करने की इंटरविनर याचिका दायर की है. दोनों याचिकाओं में अधिवक्ताओं ने लाइव स्ट्रीमिंग की मानव भी की है. अधिवक्ता मनीष यादव ने बताया हाईकोर्ट की अस्थाई डबल बेंच ने याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया है. यह कहा कि हाईकोर्ट डबल बेंच जस्टिस आलोक अवस्थी और जस्टिस सुबोध अभ्यंकर स्थाई बेंच में सुनवाई होगी। 21 सितंबर को मामले की सुनवाई होगी.
