कृषि केन्‍द्र का उर्वरक एवं कीटनाशी विक्रय लायसेंस निलंबित

जबलपुर: उप संचालक किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास ने आदेश जारी कर विभिन्‍न प्रकार की अनियमितता पाये जाने तथा उर्वरक नियंत्रण आदेश एवं कीटनाशी अधिनियम का उल्‍लंघन करने पर कुंडम तहसील के अंतर्गत बघराजी स्थित मेसर्स राधा कृषि केन्‍द्र का उर्वरक और कीटनाशी विक्रय लायसेंस तत्‍काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

उप संचालक किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास कार्यालय से प्राप्‍त जानकारी के अनुसार मेसर्स राधा कृषि केन्‍द्र बघराजी का विगत दिनों अनुभागीय कृषि अधिकारी कुंडम द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्‍ठान में कैश मैमो एवं क्रेडिट मैमो जारी न करने तथा क्रय-विक्रय रिपोर्ट एवं अभिलेखों का संधारण न करने जैसी कई अनियमितता पाई गई थी।

उप संचालक किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास उमेश कुमार कटहरे द्वारा निरीक्षण के दौरान पाई गई इन अनियमितताओं के मद्देनजर मेसर्स राधा कृषि केन्‍द्र का फुटकर उर्वरक विक्रय लायसेंस एवं कीटनाशक विक्रय लायसेंस निलंबित करने के साथ ही प्रतिष्‍ठान के संचालक को सात दिन के भीतर स्‍पष्टिकरण प्रस्‍तुत करने के निर्देश दिये हैं।

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