कूटरचित दस्तावेजों निर्माण, धोखाधड़ी का आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध करें

रेलवे लाइन से 100 फीट की दूरी पर तीन मंजिला निर्माण का मामला

जबलपुर। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शुभांगी पालो की अदालत ने कूटरचित दस्तावेजों निर्माण के विरुद्ध धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध करने का आदेश दिया है। यह जिम्मेदारी ओमती पुलिस को सौंपी गई है। अभियोग पत्र प्रस्तुति के लिए 21 मार्च की तिथि नियत की गई है।

परिवादी न्यू कंचनपुर, अधारताल निवासी प्रदीप नारायण खरे की ओर से अधिवक्ता संदेश दीक्षित ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि अजय कुमार गुप्ता सहित अन्य ने मनमाने तरीके से चिल्ड्रन पैलेस स्कूल, न्यू कंचनपुर की इमारत को तीन मंजिला रूप दे दिया है। यह भवन रेलवे लाइन से महज 100 फीट की दूरी पर स्थित है। नियमानुसार रेलवे लाइन से इतने करीब निर्माण प्रतिबंधित है। इसके बावजूद मनमानी की गई है। तीसरी मंजिल अवैध तरीके से मनाने के साथ की छत डाली जा रही है। इससे स्कूल के बच्चों के जीवन पर संकट की आशंका पैदा हो गई है। नगर निगम में शिकायत के बाद स्वीकृत नक्शा व रजिस्ट्री की प्रति प्रस्तुत की गई। जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि वे कूटरचित व असत्य हैं। मनमाने निर्माण का विरोध करने पर अजय कुमार गुप्ता स्कूल संचालक व प्राचार्य सहित अन्य ने परिवादी पर हमला तक कर दिया। पुलिस में शिकायत के बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसीलिए कोर्ट आना पड़ा। कोर्ट ने ओमती टीआई से प्रतिवेदन तलब किया था। जिसके अनुसार जब ट्रेन गुजरती है तो स्कूल की इमारत में कंपन होता है। अदालत ने प्रथमदृष्ट्या संज्ञेय अपराध का प्रकरण पाते हुए अजय कुमार गुप्ता के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध करने के निर्देश दे दिए।

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