हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड को दिए निर्देश
जबलपुर। हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड को माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा में उर्दू विषय को शामिल करने पर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत व न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने बोर्ड को निर्देश दिया है कि निर्णय लेकर याचिकाकर्ताओं को अवगत कराएं। यदि याचिकाकर्ता सरकार के निर्णय से संतुष्ट न हों तो वे उचित फोरम में शिकायत करने स्वतंत्र होंगे।
याचिकाकर्ता सिवनी निवासी फातिमा अंजुम सहित अन्य की ओर से अधिवक्ता आकाश सिंघई ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024 में उर्दू विषय के शिक्षक पद को शामिल नहीं किया गया है, जबकि पद खाली हैं। याचिकाकर्ताओं ने इसके पहले 2018 से 2023 की चयन परीक्षाओं में उर्दू विषय लेकर परीक्षा दी थी। उर्दू विषय को छोड़कर सभी विषय विज्ञापति किए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने इस संबंध में 21 जनवरी को बोर्ड को अभ्यावेदन दिया था। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो याचिका दायर की गई।