
नीमच। विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) जिला नीमच जितेन्द्र कुमार बाजोलिया ने पिकअप वाहन में 166 किलोग्राम अवैध डोडाचूरा की तस्करी करने वाले आरोपी शरीफ पिता मुंशी खां मंसूरी, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम दूधिया, थाना एवं तहसील आलोट, जिला रतलाम को दोषी ठहराते हुए 11 वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी को धारा 8/15(सी) एनडीपीएस एक्ट के तहत यह सजा सुनाई गई।
पिकअप में 7 काले कट्टों में मिला था डोडाचूरा
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एवं एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा ने बताया कि घटना 26 सितंबर 2024 की सुबह करीब 5 बजे ग्राम मेरियाखेड़ी से बरखेड़ा कलां के बीच की है। कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच में मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक पिकअप वाहन में करीब 1 से 2 क्विंटल डोडाचूरा ले जाया जा रहा है, जिसे आरोपी शरीफ पंजाब में किसी व्यक्ति को देने वाला है। सूचना में यह भी बताया गया था कि पिकअप वाहन की पायलेटिंग सफेद रंग की मारुति ऑल्टो कार से श्यामलाल पाटीदार कर रहा है।
सूचना के आधार पर निवारक दल ने ग्राम मेरियाखेड़ी से बरखेड़ा कलां के बीच नाकाबंदी की। इसी दौरान आलोट की ओर से पिकअप और ऑल्टो कार आती दिखाई दीं। दोनों वाहनों को घेराबंदी कर रोका गया। पिकअप वाहन की तलाशी लेने पर उसमें 7 काले रंग के कट्टों में कुल 166 किलोग्राम अवैध डोडाचूरा बरामद हुआ। इसके बाद डोडाचूरा सहित दोनों वाहनों को जब्त कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
अंतरराज्यीय तस्करी का अपराध प्रमाणित
अनुसंधान पूर्ण होने के बाद प्रकरण विशेष न्यायालय नीमच में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियुक्त श्यामलाल पाटीदार के फरार हो जाने के कारण आरोपी शरीफ के संबंध में न्यायालय ने निर्णय पारित किया।
प्रकरण में सीबीएन के विशेष लोक अभियोजक सुशील ऐरन ने महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराते हुए अवैध डोडाचूरा की अंतरराज्यीय तस्करी का अपराध संदेह से परे प्रमाणित कराया। अभियोजन की ओर से आरोपी को कठोर दंड दिए जाने का निवेदन किया गया। साक्ष्यों और अभियोजन के तर्कों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी शरीफ को 11 वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुशील ऐरन ने की।
