दतिया: राजघाट कॉलोनी में सरकारी परिसर पर अनाधिकृत रूप से रहने के मामले में प्रशासन ने 5 लोगों को आवास खाली करने के आदेश दिए हैं। अनुविभागीय अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी, लोक परिसर (बेदखली) अधिकारी ने यह कार्रवाई की। सभी को आदेश की तामील होने के 10 दिन के भीतर संबंधित परिसर खाली करना होगा। ऐसा नहीं करने पर प्रशासन बल प्रयोग कर आवास खाली करा सकता है।
जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है उनमें रानी देवी, राजू यादव, सुलक्षणा यादव, दिग्विराजा परमार और विजय झंडा गुरु शामिल हैं। पांचों के खिलाफ अलग-अलग आदेश जारी किए गए हैं। इनमें राजघाट कॉलोनी के अलग-अलग आवास शामिल हैं।आवास प्रशासन के आदेश के अनुसार रानी देवी आई-23, राजू यादव आई-11, सुलक्षणा यादव एनआई-31, दिग्विराजा परमार जी-08 और विजय झंडा गुरु एच-30, राजघाट कॉलोनी में रह रहे हैं। प्रशासन के सामने इन परिसरों में अनधिकृत अधिभोग की जानकारी सामने आने के बाद संबंधित लोगों को नोटिस देकर कार्रवाई की गई।
आदेश में कहा गया है कि संबंधित व्यक्ति और उनके जरिए परिसर में रहने वाले अन्य लोगों को भी 10 दिन के अंदर जगह खाली करनी होगी। यदि तय समय में परिसर खाली नहीं किया जाता है तो प्रशासन जरूरत के मुताबिक बल का इस्तेमाल कर बेदखली की कार्रवाई करेगा।
