मधुबनी, झंझारपुर व्यवहार न्यायालय के एसडीजेएम आनंद राज की अदालत ने भारत-नेपाल सीमा से अवैध रूप से देश में घुसने के आरोप में म्यांमार की बेगम ताहिरा और उनके तीन सहयोगियों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
गिरफ्तारी और पृष्ठभूमि
यह मामला 7 अक्टूबर 2023 का है, जब लौकहा थाना क्षेत्र के इंडो-नेपाल सीमा पर पिलर संख्या 246 के पास एसएसबी के सब इंस्पेक्टर ने म्यांमार की नागरिक बेगम ताहिरा को चार बच्चों और तीन पुरुष साथियों के साथ रंगे हाथों पकड़ा था। इसके बाद से ही मुख्य आरोपी महिला न्यायिक हिरासत में चल रही है।
बच्चों की वापसी की प्रक्रिया
इस मामले में पकड़े गए चार बच्चों को सिवान स्थित बाल सुधार गृह भेजा गया था। पटना हाईकोर्ट के निर्देश और आदेश के बाद अब उन सभी बच्चों को उनके देश वापस भेजने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

