मारपीट और ब्लेड से हमला करने वाले आरोपीगण को न्यायालय ने सुनाई 3-3 माह की सजा व 1500-1500 रुपए का अर्थदंड

दमोह।न्यायालय सुश्री दीर्घा ऐरन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दमोह की अदालत ने आरोपी भगवानदास पिता घनश्याम अहिरवार, उम्र 69 वर्ष, हेमराज पिता शिवप्रसाद अहिरवार, उम्र 34 वर्ष,गोविंद पिता गोटी अहिरवार, उम्र 34 वर्ष सभी निवासी ग्राम उमरी थाना दमोह देहात सजा आरोपीगण भगवानदास अहिरवार व अन्य 2 को धारा 324,34 भादवि में 3-3 माह का कारावास व 15,00-1500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी धर्मेन्द्र सिंह तारन सहायक निदेशक अभियोजन के नेतृत्व में एडीपीओ हेमा वर्मा द्वारा की गई।

अभियोजन के अनुसार, घटना 8 मई 2022 की सुबह करीब 11 बजे की है। ग्राम उमरी निवासी फरियादिया मोनिका देवी जब शौचालय से वापस आ रही थीं, तब आरोपियों ने उनके साथ विवाद किया। विवाद के दौरान आरोपी गोविंद ने मोनिका देवी का हाथ पकड़ा और आरोपी हेमराज ने उन पर ब्लेड से हमला कर दिया, जिससे वह लहुलुहान हो गईं। मोनिका देवी को बचाने आए उनके भाई गुलशन को आरोपी हेमराज ने धक्का दे दिया और छोटे भाई कुंदन की आरोपी भगवानदास ने लाठी से डंडे से मारपीट की थी। अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध घटित करना सिद्ध पाए जाने से एवं मामले की विवेचना पूर्ण होने से अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।न्यायालय में आई साक्ष्य और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आधार पर न्यायालय ने आरोपीगण भगवानदास एवं अन्य 2 को धारा 324,34 भादवि में 3-3 माह का कारावास एव 15,00-1500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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